समस्त व्यापारियों को दुकानों पर धूम्रपान निषेध बोर्ड एवं दुकान के समीप धूम्रपान न करने देने हेतु दिये निर्देश

कोण्डागांव, 29 सितम्बर 2023/ शुक्रवार को कलेक्टर दीपक सोनी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आरके सिंह के निर्देशानुसार जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ ज्योति दुग्गा एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक भावना महलवार के मार्गदर्शन में औषधि एवं प्रशासन विभाग के औषधि निरीक्षक सुखचैन सिंह धुर्वे एवं नमूना सहायक रामसिंह कंवर द्वारा बोरगांव और बहिगांव मे कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघन पाए जाने पर चालानी कार्यवाही की गई। उक्त चलानी कार्यवाही मे व्यापरियों द्वारा नियम के पालन नहीं किये जाने पर 20 व्यापरियों पर चालानी कार्यवाही करते हुए चालान द्वारा 1900 रूपये वसूल किये गये। इसके साथ ही समस्त व्यापारियों को अपने दुकान पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाला बोर्ड लगाने एवं दुकान के समीप किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान न करने हेतु निर्देश किया गया एवं अपने दुकान पर कोटपा अधिनियम के तहत प्रतिबंधित तम्बाकू उत्पाद जिसमें चित्रात्मक चेतावनी निर्दिष्ट ना हो, ऐसे तम्बाकू उत्पादों का क्रय विक्रय नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

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